राउज ऐवन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, 5 बार वकीलों से मिलने की मांगी थी इजाजत
By आकाश चौरसिया | Published: April 10, 2024 10:39 AM2024-04-10T10:39:01+5:302024-04-10T11:27:57+5:30
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज ऐवन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब बताया जा रहा है कि 25 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वकीलों से 5 बार मिलने की अनुमति मांगी थी। फैसले के खिलाफ आप मुखिया की ओर से SC में याचिका दायर की जा सकती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी रिमांड पर भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस तरह से केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की याचिका दायर की गई थी।
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— Bar and Bench (@barandbench) April 9, 2024
Delhi High Court dismisses Chief Minister Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by ED and trial court order sending him to ED remand.#DelhiHighCourt@AamAadmiParty@dir_ed#ArvindKejiwalpic.twitter.com/AGaxnI94pv
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ई़डी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। अनुमोदनकर्ता को माफी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने कि यदि आप प्रक्रिया पर संदेह करते हैं, तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं।
Delhi High Court says that the material collected by the ED reveals that Mr Arvind Kejriwal conspired with others. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convenor of AAP. Granting pardon to approver is not under ED's domain and is a… https://t.co/3MwWNRjI1s
— ANI (@ANI) April 9, 2024