अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत, 15000 रुपए बॉन्ड और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली
By आकाश चौरसिया | Published: March 16, 2024 10:23 AM2024-03-16T10:23:40+5:302024-03-16T11:23:08+5:30
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट राहत मिली।
नई दिल्ली:अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट राहत मिली।
#WATCH दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2024
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद वे ACMM दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश होंगे। pic.twitter.com/f2AGQFRqDy
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद वे ACMM दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश हुए। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर बेल दी।
Rouse Avenue Court's ACMM Divya Malhotra grants bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in both complaints filed by ED. https://t.co/LNXy0Uig0G
— ANI (@ANI) March 16, 2024
क्या है मामला?
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ED की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए।
आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, "अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई।''
#WATCH AAP पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, "ED के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। अब ये कोर्ट तय करेगी... हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा...'' https://t.co/Z9MiHcIX7qpic.twitter.com/TnpZepwOMS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2024
AAP पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, "ED के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं। अब ये कोर्ट तय करेगी। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा।''