दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
By रुस्तम राणा | Published: June 23, 2024 06:29 PM2024-06-23T18:29:02+5:302024-06-23T18:49:18+5:30
ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तें लगाते हुए केजरीवाल को ₹1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ रविवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल के वकीलों ने सोमवार सुबह सुनवाई की अपील की है।
ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तें लगाते हुए केजरीवाल को ₹1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, "इस आदेश की घोषणा होने तक, विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।"
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए 2-3 दिन का उचित समय नहीं दिया। ईडी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 45 करोड़ रुपये का पता लगा लिया है, फिर भी जज ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। "प्रत्यक्ष सबूत बयान के रूप में है। पुष्टि भी है।"
ट्रायल कोर्ट के जज ने क्या कहा
केजरीवाल को जमानत देते हुए दिल्ली कोर्ट के विशेष जज नियाय बिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का अपराध अभी साबित नहीं हुआ है और कहा कि जांच एजेंसी पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है। जमानत आदेश में जज ने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन के कथन को उद्धृत किया, "यह बेहतर है कि 100 दोषी व्यक्ति बच जाएं बजाय इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति को कष्ट सहना पड़े"।
जज ने कहा, अगर कोई आरोपी अपनी बेगुनाही साबित होने तक सिस्टम की ज्यादतियों को झेलता रहे, तो वह कभी यह नहीं सोच पाएगा कि उसके साथ न्याय हुआ है। जज ने कहा कि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ईडी इस बारे में चुप है कि अपराध की आय का इस्तेमाल किस तरह किया गया है।