अदालत ने जेटली की आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को किया बरी, कुमार विश्वास पर चलेगा केस

By भाषा | Published: April 3, 2018 05:59 PM2018-04-03T17:59:04+5:302018-04-03T17:59:04+5:30

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) विवाद के संबंध में मानहानि कारक टिप्पणियां करने पर आप संयोजक केजरीवाली द्वारा भाजपा नेता अरूण जेटली से माफी मांगने के बाद यहसंयुक्त आवेदन दायर किया था। 

Arvind Kejriwal acquitted in Jaitley's criminal defamation case but not Kumar Vishvas | अदालत ने जेटली की आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को किया बरी, कुमार विश्वास पर चलेगा केस

अदालत ने जेटली की आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को किया बरी, कुमार विश्वास पर चलेगा केस

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल: दिल्ली की एक अदालत ने आज केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चार अन्य को बरी कर दिया। मामला सुलझाने के लिए आरोपियों के संयुक्त आवेदन पर विचार करने के बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने संयुक्त आवेदन पर विचार किया। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ( डीडीसीए) विवाद के संबंध में मानहानिकारक टिप्पणियां करने पर आप संयोजक केजरीवाली द्वारा भाजपा नेता अरूण जेटली से माफी मांगने के बाद यहसंयुक्त आवेदन दायर किया था। 

संयुक्त आवेदन के अनुसार, केजरीवाल के अलावा अन्य आप नेताओं राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक बाजपेयी ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के संबंध में जेटली के खिलाफ अपने बयानों के लिए माफी मांगी है।

जेटली ने केजरीवाल तथा अन्य आप नेताओं कुमार विश्वास, सिंह, चड्ढा, आशुतोष और बाजपेयी पर उनके खिलाफ‘‘ झूठे, अनर्गल, मानहानिकारक’’ आरोप लगाए थे। जेटली ने दावा किया था कि इसने उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित किया।

कुमार विश्वासने माफी नहीं मांगी है। इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
 

Web Title: Arvind Kejriwal acquitted in Jaitley's criminal defamation case but not Kumar Vishvas

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