अनुच्छेद 370 समाप्तः कितने बाहरी लोगों ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदीं, केंद्र सरकार ने संसद में बताया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 10, 2021 04:10 PM2021-08-10T16:10:16+5:302021-08-10T16:11:38+5:30

सूचना के अनुसार अगस्त, 2019 के बाद से केंद्रशासित प्रदेश से बाहर के दो लोगों ने यहां दो संपत्तियां खरीदी हैं।

Article 370 removal August 2019 two outsiders purchased land Jammu and Kashmir government told in Parliament | अनुच्छेद 370 समाप्तः कितने बाहरी लोगों ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदीं, केंद्र सरकार ने संसद में बताया

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

Highlightsपांच अगस्त, 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था।राज्य विधानसभा को किसी नागरिक को परिभाषित करने का संवैधानिक अधिकार था।राज्य में नौकरियों के लिए आवेदन करने या अचल संपत्ति खरीदने के हकदार होते थे। 

नई दिल्लीः सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में यहां से बाहर के केवल दो लोगों ने दो संपत्तियां खरीदी हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। प्रश्न पूछा गया था कि क्या देश के दूसरे राज्यों के अनेक लोगों ने अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदी हैं या खरीदना चाहते हैं।

राय ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार अगस्त, 2019 के बाद से केंद्रशासित प्रदेश से बाहर के दो लोगों ने यहां दो संपत्तियां खरीदी हैं।’’ क्या दूसरे राज्य की सरकार और लोगों को जम्मू कश्मीर में संपत्तियां खरीदने में कठिनाई आईं, इस प्रश्न के जवाब में राय ने कहा, ‘‘सरकार के सामने ऐसी कोई घटना नहीं आई है।’’

पांच अगस्त, 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था तो राज्य विधानसभा को किसी नागरिक को परिभाषित करने का संवैधानिक अधिकार था। केवल वे परिभाषित नागरिक ही राज्य में नौकरियों के लिए आवेदन करने या अचल संपत्ति खरीदने के हकदार होते थे। 

Web Title: Article 370 removal August 2019 two outsiders purchased land Jammu and Kashmir government told in Parliament

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