सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, तीन राज्यों के डीजीपी को दिया गया आदेश

By एस पी सिन्हा | Published: May 13, 2022 03:20 PM2022-05-13T15:20:11+5:302022-05-13T15:20:48+5:30

कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा।

arrest warrant issued against sahara chairman subrata roy order of patna high court | सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, तीन राज्यों के डीजीपी को दिया गया आदेश

सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, तीन राज्यों के डीजीपी को दिया गया आदेश

Highlightsअब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगीइससे पहले भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे सुब्रत रायदिल्ली, यूपी और बिहार पुलिस को दिया गया आदेश

पटना: पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल, लाखों निवेशकों का पैसा हड़पने का आरोपी सुब्रत राय ने एक बार फिर पटना हाई कोर्ट को गच्चा दे दिया। इससे कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे अदालत का अवमानना करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुब्रत राय शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे सशरीर कोर्ट में पेश हों। लेकिन वे पेशी के लिए नहीं पहुंचे। 

राय के इस रवैये से नाराज हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था, कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। इसके बावजूद सुब्रत राय पटना नहीं आए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। 

यहां बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। बल्कि, 12 मई को भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट में आना होगा, और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने होंगे। उन्हें यह देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं? कोर्ट ने उन्हें आज 10:30 बजे पेश होने कहा था, लेकिन एक बार से राय उपस्थित नहीं हुए। 

सुब्रत राय की ओर से अपनी बीमारी का हवाला दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। राय की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। इसी साल जनवरी में ऑपरेशन कराया था। इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को ख़ारिज करते हुए सुब्रत राय को सशरीर पेश होने कहा था। बावजूद इसके सुब्रत राय पेश नही हुए। 

आज न्यायाधीश संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते। उल्लेखनीय है कि सुब्रत राय की कम्पनी सहारा इंडिया पर लाखों निवेशकों का करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप है। राय पर देश के अलग-अलग कोर्टों में मामला चल रहा है। वे पहले भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। 

कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था। अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे। जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं। 

Web Title: arrest warrant issued against sahara chairman subrata roy order of patna high court

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