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बिहार: आरा जहरीली शराब मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 14 आरोपियों को उम्रकैद

By धीरज पाल | Updated: July 28, 2018 16:01 IST

साल 2012 में बिहार में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हुई थी। 

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बिहार, 28 जुलाई:बिहार के आरा सिविल कोर्ट ने आज बेहद अहम फैसला सुनाया है। साल 2012 में नकली शराब मामले को लेकर आरा सिविल कोर्ट ने 12 आरोपरियों को उम्रकैद की सजा सुनया है। बता दें कि साल 2012 में बिहार में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हुई थी। जहरीली शराब मामले 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 लोगों को उम्रकैद और 1 आरोपी को दो साल की सजा सुनाया है।  

कोर्ट ने 14 आरोपियों को एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास, धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 साल की सजा और धारा 328 के तहत 5 वर्ष की सजा  सुनाया है। इसके अलावा 25-25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। 

जानें क्या था पूरा मामला

बिहार में 7 दिसंबर 2012 का दिन बेहद ही भवायक थी। जिसकी गूंज से बिहार में शराबंदी की व्यवस्था लागू हुई। बिहार में 4 दिनों में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत हुई थी। घटना स्थल के पास पुलिस ने 12 बोरी बंद भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया था। शराब की जांच करने के लिए पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। जिसके आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरा कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद इन आरोपियों को सजा सुनाया गया।  

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