क्या मास्क नियमानुसार बनाए और बेचे जा रहे हैं : अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा
By भाषा | Updated: May 27, 2021 18:05 IST2021-05-27T18:05:40+5:302021-05-27T18:05:40+5:30

क्या मास्क नियमानुसार बनाए और बेचे जा रहे हैं : अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा
नयी दिल्ली, 27 मई कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए खराब गुणवत्ता वाले मास्क बेचे जाने का दावा करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जानना चाहा कि क्या मास्क का उत्पादन और बिक्री नियमों और मानदंडों के अनुसार हो रहा है या नहीं।
जनहित याचिका में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में मास्क के उत्पादन और बिक्री का मानदंड तय करने के लिए नियामक संस्था बनाने का अनुरोध किया गया था।
याचिका में दिल्ली सरकार को मास्क के उत्पादन और बिक्री के लिए बने नियम लागू करने का निर्देश दिल्ली सरकार को देने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिका का दिल्ली सरकार के स्थाई वकील संतोष के. त्रिपाठी ने विरोध करते हुए अदालत को बताया कि मास्क के उत्पादन और बिक्री के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) द्वारा मानदंड बनाया गया है।
याचिका दायर करने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि मास्क के उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों का पालन नहीं हो रहा है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मास्क के उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों और मानदंडों के सीमित पहलुओं के क्रियान्वयन पर दिल्ली सरकार का रुख जानना चाहा।
अदालत ने याचिका दायर करने वाले से भी उन विशेष परिस्थितियों के बारे में बताने को कहा जहां नियमों और मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है।
इस निर्देश देने के साथ ही अदालत ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिये चार जून को सूचीबद्ध कर दिया।
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