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अपराजिता विधेयक: क्या है पश्चिम बंगाल 'एंटी रेप बिल, 2024', 10 प्वाइंट में जानिए खास प्रावधान

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: September 3, 2024 14:46 IST

Bengal Anti-Rape Bill: मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में 'अपराजिता विधेयक' पेश किया गया। इस नए एंटी-रेप बिल में बलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान है।

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ठळक मुद्देये विधेयक 5 सितंबर से लागू होने वाला हैइसमें भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है।बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है

Bengal Anti-Rape Bill: मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में  'अपराजिता विधेयक' पेश किया गया। इस नए एंटी-रेप बिल में बलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। विधानसभा से ये बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनके पास से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा। 

10 प्वाइंट में जानिए खास प्रावधान

1- यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न व बलात्कार जैसे मामलों में के लिए सख्त से सख्त सजा हो।2- ये विधेयक 5 सितंबर से लागू होने वाला है।3- इसमें भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है।4- बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, अगर उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वे गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार हो जाती हैं।5- इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी।6- जिन मार्गों पर नर्स और महिला डॉक्टर यात्रा करती हैं, उन्हें कवर किया जाना चाहिए, इसके लिए 120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।7- हर जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जहां टॉयलेट नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी।8- 'रात्रि साथी' का भी प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करेंगी, और जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर उनकी ड्यूटी बढ़ाएंगे।9- रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।10- अस्पतालों, स्कूलों, मिड-डे मील केंद्रों को भी उचित कदम उठाने को कहा गया है।11- बलात्कार के मामले दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का भी प्रावधान है।

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