अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा टीकाकरण

By भाषा | Updated: May 7, 2021 22:28 IST2021-05-07T22:28:21+5:302021-05-07T22:28:21+5:30

Antyodaya, BPL and APL category beneficiaries will be vaccinated in one-third proportion | अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा टीकाकरण

अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई अनुपात में होगा टीकाकरण

रायपुर, सात मई छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण करने का फैसला किया है।

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को चार मई को निर्देश दिया था कि राज्य शासन, 18-44 वर्ष आयु वर्ग के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल हितग्राहियों के टीकाकरण के लिए अनुपात निर्धारित करे, जिसके आलोक में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी।

अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आज प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन द्वारा गरीबों के लिए जाहिर की गई चिंता को जायज मानते हुए कहा कि समिति शीघ्र ही इस संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करें।

उन्होंने बताया कि उसके बाद प्रकरण की अगली सुनवाई की जाएगी, साथ ही उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए कहा कि समिति की अनुशंसा आने में वक्त लगने की संभावना को देखते हुए, राज्य के अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के हितग्राहियों का एक तिहाई के अनुपात में टीकाकरण किया जाए। यह उच्च न्यायालय का अन्तरिम आदेश है।

उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने इस आदेश के परिपालन में निर्णय लिया है कि अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के इस वर्ग के आयु समूहों के लिए जिलों में अलग-अलग टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। अंत्योदय और बीपीएल श्रेणी के लिए निर्धारित केन्द्रों में हितग्राहियों को निर्धारित दस्तावेज के साथ राशन कार्ड भी दिखाना होगा, जबकि एपीएल श्रेणी के निर्धारित केन्द्र में निर्धारित आाधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य मान्य दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा, इसके लिए राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिकारियों ने बताया कि चूंकि राज्य शासन को इस श्रेणी के टीकाकरण के लिए केवल 1.50 लाख खुराक प्राप्त हुआ है। इसलिए टीका समाप्त हो जाने पर सभी केन्द्रों में सूचना दे दी जाएगी कि टीका समाप्त हो गया है। दोबारा टीका आने की सूचना विभिन्न प्रचार माध्यमों से सभी को दी जाएगी।

देश में एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले 30 अप्रैल को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में अंत्योदय कार्ड धारकों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने का फैसला लिया था।

राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ पांच याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज करते उच्च न्यायालय से इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था। बीते मंगलवार को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि टीकाकरण को लेकर राज्य शासन अंत्योदय कार्डधारकों का पहले टीकाकरण वाले आदेश को संशोधित कर स्पष्ट नीति बनाए जिससे सभी वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य शासन ने टीकाकरण के इस तीसरे चरण के अभियान को स्थगित कर दिया था।

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Web Title: Antyodaya, BPL and APL category beneficiaries will be vaccinated in one-third proportion

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