बेनामी सौदा : उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा उच्चतम न्यायालय
By भाषा | Published: April 11, 2021 08:54 PM2021-04-11T20:54:42+5:302021-04-11T20:54:42+5:30
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी. ईश्वरैया की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को फैसला सुनाएगा। अमरावती जमीन घोटाला एवं अन्य मुद्दों पर कथित बेनामी लेन-देन को लेकर निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के साथ उनकी बातचीत की न्यायिक जांच के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने ईश्वरैया की याचिका पर 22 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उच्च न्यायालय ने निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट एस. रामकृष्णा के साथ उनकी बातचीत की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।
बहरहाल, शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू करने से इंकार कर दिया था।
रामकृष्ण ने फिर से सुनवाई शुरू करने का आग्रह करते हुए कहा कि कई नए तथ्य सामने आए हैं जिनमें राज्य पुलिस द्वारा जब्त उनके आई-फोन के 12 दिसंबर 2020 से 25 फरवरी 2021 के बीच चोरी होने का मामला भी शामिल है।
ईश्वरैया की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का पक्ष जाने बगैर आरोप लगाए गए हैं।
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