छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान, आचार संहिता लागू, यहां जानें पूरा कार्यक्रम

By भाषा | Published: November 26, 2019 01:48 AM2019-11-26T01:48:15+5:302019-11-26T01:48:15+5:30

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

Announcement of date of election of Municipal Body in Chhattisgarh, Code of Conduct implemented, Learn full program here | छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान, आचार संहिता लागू, यहां जानें पूरा कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान, आचार संहिता लागू, यहां जानें पूरा कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य के 151 नगरीय निकायों के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य में इसके साथ ही बिरगांव नगर निगम के एक वार्ड तथा भिलाई नगर निगम के दो वार्डों में उपचुनाव भी होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

सिंह ने बताया कि राज्य में 21 दिसंबर को 151 नगरीय निकायों में जिसमें 10 नगर पालिक निगम, 38 नगर पालिका परिषद और 103 नगर पंचायत शामिल है के लिए मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 151 नगरीय निकायों में कुल 2,840 वार्ड हैं। जिसमें से नगर पालिक निगम के 542 वार्ड, नगर पालिका परिषद के 753 वार्ड और नगर पंचायत के 1,545 वार्ड शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस महीने की 30 तारीख को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा तथा इस दिन से ही उम्मीदवार अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। वहीं नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख इस वर्ष छह दिसंबर है।

नगरीय निकाय चुनाव में सात दिसंबर को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा नौ दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा तथा 24 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव में कुछ 39,82,601 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 19,93,355 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 19,88,804 है। जबकि 442 अन्य मतदाता हैं। मतदान के लिए 5,406 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सिंह ने बताया कि राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में नगरीय निकायों के लिए मतपेटी के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। तथा निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। वहीं मतपत्र में उपर्युक्त में से कोई नहीं (नोटा) का भी प्रावधान होगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस नगरीय निकाय निर्वाचन में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाईन नामनिर्देशन की व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था वैकल्पिक रहेगी। इसके के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन पत्र ऑनलाईन भरकर उसका प्रिन्टआउट निकालकर नामनिर्देशन पत्र के लिए निर्धारित तिथि और समय में अपने संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को स्वतः या प्रस्तावक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इस ऑनलाईन व्यवस्था से अभ्यर्थी नामनिर्देशन पत्र में होने वाली तकनीकी :लिपिकीय: त्रुटियों से बच सकेंगे।

छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण के बाद पहली बार राज्य में नगर निगमों के महापौर और अन्य नगरीय निकायों में अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जा रहे हैं। आम जनता पार्षदों का चुनाव करेगी और फिर चुने गए पार्षद नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राज्य शासन ने राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कराए जाने के लिए पिछले माह अधिसूचना जारी की थी।

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