दिल्ली में आयोजित तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को निलंबित कर दिया गया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की अधिकृत जानकारी मिलने के बाद यह कदम उठाया. प्रोफेसर के खिलाफ दो पुलिस थानों में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं. पहला मामला जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी छिपाने के आरोप में महामारी एक्ट के तहत शिवकुटी थाने में दर्ज है. दूसरा मामला शाहंगज थाने में जमातियों को प्रयागराज में एक मस्जिद में ठहराने के आरोप में दर्ज है.
इन आरोपों को लेकर 21 अप्रैल को पुलिस ने प्रोफेसर को जेल भेज दिया लेकिन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के पास प्रोफेसर को जेल भेजे जाने की कोई अधिकृत सूचना नहीं थी. इस मामले में यूनिवर्सीटी प्रशासन की ओर से शिवकुटी और शाहगंज थाने को पत्र भेजकर प्रोफेसर के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई थी. साथ ही यह भी पूछा गया था कि प्रोफेसर के खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी मिलने के बाद इविवि प्रशासन ने प्रोफेसर शाहिद को निलंबित कर दिया.