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सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम और अखिलेश यादव को दी क्लीन चिट

By भाषा | Updated: May 21, 2019 23:17 IST

सीबीआई प्रवक्ता नितिन वाकणकर ने कहा, ‘‘सीबीआई ने इस मामले के संबंध में इस साल अदालत में दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय में 10 मई को मामले की स्थिति पर जवाब दायर किया।

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ठळक मुद्देजांच एजेंसी ने हलफनामे में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 13 दिसंब 2012 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुरूप शुरुआती जांच सात अगस्त 2013 को बंद कर दी गई थी। एजेंसी ने शीर्ष अदालत के सामने दायर हलफनामे में कहा कि पहली नजर में यादव, उनके बेटों अखिलेश तथा प्रतीक तथा बहू डिंपल के खिलाफ संज्ञेय अपराध का कोई साक्ष्य नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता मुलायम सिंह यादव और उनके परिजनों को 2013 के आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी गई है क्योंकि आरोपों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं आ सके।

एजेंसी ने शीर्ष अदालत के सामने दायर हलफनामे में कहा कि पहली नजर में यादव, उनके बेटों अखिलेश तथा प्रतीक तथा बहू डिंपल के खिलाफ संज्ञेय अपराध का कोई साक्ष्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने 25 मार्च को सीबीआई को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की स्थिति से अवगत कराने को कहा था।

सीबीआई प्रवक्ता नितिन वाकणकर ने कहा, ‘‘सीबीआई ने इस मामले के संबंध में इस साल अदालत में दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय में 10 मई को मामले की स्थिति पर जवाब दायर किया।’’ जांच एजेंसी ने हलफनामे में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 13 दिसंब 2012 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुरूप शुरुआती जांच सात अगस्त 2013 को बंद कर दी गई थी। 

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