एयरसेल-मैक्सिस मामला: ईडी की याचिका पर चिदंबरम और कार्ति को कोर्ट ने भेजा नोटिस, 29 नवंबर को अगली सुनवाई

By भाषा | Published: October 11, 2019 01:10 PM2019-10-11T13:10:32+5:302019-10-11T13:10:32+5:30

ईडी की याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंदबरम और उनके बेटे से 29 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी।

Aircel-Maxis case Delhi High Court issues notice to Chidambaram and Karti on a plea of ED | एयरसेल-मैक्सिस मामला: ईडी की याचिका पर चिदंबरम और कार्ति को कोर्ट ने भेजा नोटिस, 29 नवंबर को अगली सुनवाई

पी चिंदबरम और उनके बेटे कार्ति को नोटिस (फाइल फोटो)

Highlightsदिल्ली हाई कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस केस में चिंदबरम और उनके बेटे को भेजा नोटिसईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से दोनों को मिली अग्रिम जमानत को खत्म करने की मांग की है

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों को मिली अग्रिम जमानत को ईडी की ओर से चुनौती दी गई है। जस्टिस सुरैश कैत ने चिदंबरम और कार्ति को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने चिंदबरम और उनके बेटे से 29 नवंबर तक जवाब भी दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी इस मामले में इस बात की जांच कर रहे हैं कि 2006 में जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे तब उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी कैसे मिली। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहते हुए कांग्रेस नेता ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी क्षमता से परे जाकर इस सौदे को मंजूरी दी और रिश्वत ली।

Web Title: Aircel-Maxis case Delhi High Court issues notice to Chidambaram and Karti on a plea of ED

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