एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम के खिलाफ अभियोग की मिली मंजूरी, सीबीआई ने कोर्ट को दी जानकारी

By भाषा | Published: November 26, 2018 03:59 PM2018-11-26T15:59:45+5:302018-11-26T15:59:45+5:30

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजर अंदाज कर दिया था।

Aircel-Maxis case: CBI tells court Centre gave sanction to prosecute P Chidambaram | एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम के खिलाफ अभियोग की मिली मंजूरी, सीबीआई ने कोर्ट को दी जानकारी

एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम के खिलाफ अभियोग की मिली मंजूरी, सीबीआई ने कोर्ट को दी जानकारी

सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस मामले में अभियोग चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से जरूरी मंजूरी प्राप्त कर ली है।

यद्यपि जब सीबीआई ने कहा कि उसे मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहिए तब निचली अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से प्रदान संरक्षण 18 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दिया।

सीबीआई एयरसेल मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी प्रदान करने में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है जबकि प्रवर्तन निदेशालय सौदे से संबंधित कथित धन शोधन के आरोपों की जांच कर रहा है। 

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजर अंदाज कर दिया था। ईडी के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी। 

Web Title: Aircel-Maxis case: CBI tells court Centre gave sanction to prosecute P Chidambaram

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