राज्यसभा चुनाव: अहमद पटेल के साथ सुनवाई पूरी, रिसॉर्ट पॉलिटिक्स का आरोप किया खारिज
By भाषा | Published: June 26, 2019 05:54 AM2019-06-26T05:54:02+5:302019-06-26T05:54:02+5:30
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें संवाददाता सम्मेलन के बारे में याद है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे संबोधित तो किया था लेकिन यह नहीं कह सकते कि वह कब हुआ था। बुधवार को अदालत पटेल द्वारा दायर दो अर्जियों पर सुनवायी करेगी। एक अर्जी में दावा किया गया है कि अर्जी पर राजपूत का हस्ताक्षर जाली है और इसकी किसी फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच की जानी चाहिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से राज्यसभा के लिए उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की ओर से दायर एक अर्जी को लेकर जिरह गुजरात उच्च न्यायालय में मंगलवार को पूरी हो गई। पटेल से न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के समक्ष चार दिनों तक जिरह की गई। मंगलवार को राजपूत के वकील ने पटेल से उस संवाददाता सम्मेलन के बारे में पूछा जो उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले सात अगस्त 2017 को की थी।
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें संवाददाता सम्मेलन के बारे में याद है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे संबोधित तो किया था लेकिन यह नहीं कह सकते कि वह कब हुआ था। बुधवार को अदालत पटेल द्वारा दायर दो अर्जियों पर सुनवायी करेगी। एक अर्जी में दावा किया गया है कि अर्जी पर राजपूत का हस्ताक्षर जाली है और इसकी किसी फोरेंसिक प्रयोगशाला में जांच की जानी चाहिए। एक अन्य अर्जी में भाजपा नेता अमित शाह और स्मृति ईरानी को लोकसभा के लिए उनके निर्वाचित होने के मद्देनजर प्रतिवादियों की सूची से हटाने का अनुरोध किया गया है।
2017 में शाह, ईरानी और पटेल गुजरात से संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। पटेल ने सोमवार को जिरह के दौरान उच्च न्यायालय से कहा था कि कांग्रेस के 44 विधायकों को चुनाव से पहले बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट ले जाने का निर्णय उनका नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस का था।