आगस्ता वेस्टलैंड: मीडिया में आरोप-पत्र लीक होने पर अदालत ने ईडी को फटकार लगाई

By भाषा | Published: May 4, 2019 07:04 AM2019-05-04T07:04:25+5:302019-05-04T07:04:25+5:30

ईडी ने पत्रकारों को दस्तावेज सौंपे जाने के आरोपों को खारिज किया और एक स्थिति रिपोर्ट दायर कर दावा किया कि उसकी तरफ से आरोप-पत्र लीक नहीं हुआ और “बहुत संभव”है कि मीडिया को अदालत कर्मियों के पास छोड़ी गई अतिरिक्त प्रति से जानकारी मिली हो।

AgustaWestland Case: Delhi Court pulls up ED over charge sheet leak to media | आगस्ता वेस्टलैंड: मीडिया में आरोप-पत्र लीक होने पर अदालत ने ईडी को फटकार लगाई

प्रतीकात्मक तस्वीर।

दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में पूरक आरोप-पत्र के कथित तौर पर मीडया में लीक होने को लेकर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा किये जा रहे इनकार पर किसी को विश्वास नहीं है और यह भरोसे लायक नहीं है।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इसके बाद ईडी के निदेशक को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि भविष्य में किसी भी मामले में इस तरह की जानकारी लीक होने की घटना दोबारा न हो। अदालत इस मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चन मिशेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने धन शोधन मामले में लीक हुई जानकारी की जांच की मांग की थी।

मिशेल ने ईडी पर मीडिया को दस्तावेज देकर मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया था। ईडी ने पत्रकारों को दस्तावेज सौंपे जाने के आरोपों को खारिज किया और एक स्थिति रिपोर्ट दायर कर दावा किया कि उसकी तरफ से आरोप-पत्र लीक नहीं हुआ और “बहुत संभव”है कि मीडिया को अदालत कर्मियों के पास छोड़ी गई अतिरिक्त प्रति से जानकारी मिली हो।

अदालत कर्मियों ने ईडी से अतिरिक्त प्रति प्राप्त होने से इनकार किया है। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट “भरोसे के लायक नहीं है” और कहा कि अदालत की तरफ से ईडी को ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि वह कोई अतिरिक्त प्रति दे, न ही एजेंसी ने पूर्व में कहा था कि उसने कोई अतिरिक्त प्रति जमा कराई है। 

Web Title: AgustaWestland Case: Delhi Court pulls up ED over charge sheet leak to media

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