Agnipath Scheme: 'अग्निवीरों' के लिए बड़ी घोषणा, रक्षा मंत्रालय में 10% रिक्तियां आरक्षित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 18, 2022 03:18 PM2022-06-18T15:18:08+5:302022-06-18T15:32:48+5:30
कार्यालय की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले 'अग्निवर्स' के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली: अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच शनिवार को रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने वाले 'अग्निवीरों' के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% रिक्तियों को आरक्षित किया जाएगा।
रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले 'अग्निवर्स' के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एक अन्य ट्वीट में घोषणा की जानकारी देते हुए कहा गया है कि 10 प्रतिशत आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has approved a proposal to reserve 10% of the job vacancies in Ministry of Defence for ‘Agniveers’ meeting requisite eligibility criteria.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आधीन आने वाले की केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की गई है। गृहमंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सीएपीएफ (सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स) और असम रायफल्स में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से तीन साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में यह छूट पांच साल की दी जाएगी।