असम में आफस्पा को छह और महीने के लिये बढ़ाया गया

By भाषा | Updated: September 11, 2021 21:30 IST2021-09-11T21:30:57+5:302021-09-11T21:30:57+5:30

AFSPA extended for six more months in Assam | असम में आफस्पा को छह और महीने के लिये बढ़ाया गया

असम में आफस्पा को छह और महीने के लिये बढ़ाया गया

गुवाहाटी, 11 सितंबर असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून (आफस्पा) के तहत 28 अगस्त से राज्य के ‘अशांत क्षेत्र’ के दर्जे को अगले छह महीने के लिए फिर बढ़ा दिया है। आधिकारिक बयान में शनिवार को इसकी जानकारी दी गयी।

असम में नवंबर 1990 में लागू किया गया था और उसके बाद से राज्य सरकार द्वारा समीक्षा किये जाने के बाद प्रत्येक छह महीने पर इसे बढा दिया जाता है।

राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून, 1958 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 28 अगस्त, 2021 से अगले छह महीने तक पूरे असम प्रदेश ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस नहीं लिया जाता।’’

इस बयान में आफस्पा के विस्तार का कोई कारण नहीं बताया गया है।

पूर्वोत्तर में असम के अलावा, नगालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद के इलाके को छोड़ कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लांगडिंग एवं तिरप जिलों तथा असम से सीमा से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के आठ पुलिस थाना क्षेत्र में आफस्पा प्रभावी है।

सिविल सोसाइटी समूह एवं अधिकार कार्यकर्ता इस कानून को वापस लिये जाने की मांग करते रहते हैं।

इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

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Web Title: AFSPA extended for six more months in Assam

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