बकाया देय राशि वसूल करने संबंधी कार्रवाई स्कूल प्रबंधन पर निर्भर : न्यायालय

By भाषा | Updated: October 1, 2021 22:00 IST2021-10-01T22:00:35+5:302021-10-01T22:00:35+5:30

Action to recover outstanding dues depends on school management: Court | बकाया देय राशि वसूल करने संबंधी कार्रवाई स्कूल प्रबंधन पर निर्भर : न्यायालय

बकाया देय राशि वसूल करने संबंधी कार्रवाई स्कूल प्रबंधन पर निर्भर : न्यायालय

नयी दिल्ली, एक अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मई में उसके फैसले में की गई व्यवस्था के हिसाब से बकाया देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे लोगों से वसूली करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने संबंधी चीजें राजस्थान के लगभग 36,000 निजी गैर-सहायताप्राप्त स्कूलों के प्रबंधन पर निर्भर करेंगी।

शीर्ष अदालत ने तीन मई को इन स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे 2020-21 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों से 15 प्रतिशत कम वार्षिक शुल्क वसूल करें। इसने स्पष्ट किया था कि किसी भी छात्र को शुल्क भुगतान न करने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से या वर्चुअल रूप से कक्षाओं में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा और न ही उनका परिणाम रोका जाएगा।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए शुल्क का भुगतान पांच अगस्त 2021 से पहले छह समान किस्तों में किया जा सकेगा।

स्कूलों के प्रबंधन के एक संगठन की ओर से दायर याचिका पर न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मई में दिए गए फैसले की भावना शुल्क भुगतान के लिए समय प्रदान करने की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों या उनके माता-पिता को शुल्क भुगतान से मुक्ति मिल गई है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमारन की पीठ को संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि किस्त भुगतान की अंतिम तिथि निकल जाने के बावजूद कुछ लोगों ने अब भी बकाया देय राशि जमा नहीं की है।

पीठ ने कहा, ‘‘बकाया देय राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने संबंधी चीजें कानून के अनुसार स्कूलों प्रबंधन पर निर्भर करेंगी।

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Web Title: Action to recover outstanding dues depends on school management: Court

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