आकार पटेल को मिली राहत के खिलाफ अपील करेगी सीबीआई, कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को लिखित माफी मांगने का आदेश दिया है

By विशाल कुमार | Published: April 8, 2022 08:07 AM2022-04-08T08:07:02+5:302022-04-08T08:10:16+5:30

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया था। 

aakar patel amnesty india delhi court cbi | आकार पटेल को मिली राहत के खिलाफ अपील करेगी सीबीआई, कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को लिखित माफी मांगने का आदेश दिया है

आकार पटेल को मिली राहत के खिलाफ अपील करेगी सीबीआई, कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को लिखित माफी मांगने का आदेश दिया है

Highlightsआकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर जारी कर सीबीआई ने उन्हें विदेश जाने से रोक दिया था।कोर्ट ने सर्कुलर को रद्द करने और सीबीआई निदेशक को उनसे माफी मांगने का आदेश दिया है।सूत्रों ने बताया कि सीबीआई आज सुबह सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने और सीबीआई निदेशक को उनसे माफी मांगने के दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देगा।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी आज सुबह सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को सीबीआई को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के एक मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया था। 

अदालत ने कहा कि एजेंसी की ओर से सीबीआई निदेशक पटेल को "लिखित में माफी" मांगकर अपने अधीनस्थ की ओर से चूक को स्वीकार करें और इससे इस प्रमुख संस्थान में जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी। 

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने यह आदेश पारित किया और जांच एजेंसी को 30 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। 

न्यायाधीश ने कहा कि अर्जीकर्ता मौद्रिक मुआवजे के लिए अदालत या अन्य मंच का दरवाजा खटखटा सकता है।

अदालत ने कहा, ‘‘दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने सूचित किया था कि एलओसी जारी करने के लिए अर्जी उस दिन दी गई जब आरोपपत्र पूरा हो गया और अदालत में दाखिल करने के लिए भेज दिया गया था। यह दिखाता है कि यह लापरवाही या अज्ञानता का मामला नहीं है, बल्कि यह जांच एजेंसी का आरोपी के मूल्यवान अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का एक जानबूझकर किया गया कार्य है।’’

हालांकि, पटेल ने कल शाम ट्वीट किया कि अदालत के उन्हें राहत देने के आदेश के बावजूद, उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से एक बार फिर रोक दिया गया।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सूत्र ने कहा कि विशेष अदालत का आदेश कल शाम करीब साढ़े चार बजे आया और एजेंसी को इसका पालन करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है.

गौरतलब है कि पटेल ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बुधवार को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया। पटेल ने दावा किया था कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

Web Title: aakar patel amnesty india delhi court cbi

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे