सुप्रीम कोर्ट का फैसला, परीक्षा देने के लिए आधार अनिवार्य नहीं

By स्वाति सिंह | Published: March 7, 2018 10:27 PM2018-03-07T22:27:55+5:302018-03-07T22:29:46+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब आधार की जगह वोटर आइ कार्ड, बैक पासबुक, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

aadhar Number not necessary for NEET 2018 or other CBSE exam says Supreme Court | सुप्रीम कोर्ट का फैसला, परीक्षा देने के लिए आधार अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, परीक्षा देने के लिए आधार अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली, 7 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया कि नीट-2018 (NEET) और अन्य किसी भी परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है अब आधार की जगह वोटर आइ कार्ड, बैक पासबुक, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है 'सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में जानकारी अपलोड करें जिससे छात्रों को परेशानी न हो। मामले की सुनवाई के दौरान यूआईडीएआई (UIDAI) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सीबीएसई को यह नहीं कहा है कि वह मेडिकल के छात्रों से आधार नंबर की मांग करे। 

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आधारकार्ड लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च के आगे बढ़ाने के संकेत दिए। केंद्र सरकार से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि आधार से जुड़े सभी सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाए जाने का विकल्प अभी खुला है। उन्होंने कहा था कि आधार मामले में सुनवाई को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा, इसलिए सरकार समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है। हमने पहले भी जरूरत पड़ने पर दो बार डेडलाइन बढ़ाई है।  

बता दें कि सीबीएसई ने नीट (NEET) की परीक्षा के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था।   इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा के लिए आवेदन में आधार को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।   याचिका में था कि अगर सुप्रीम कोर्ट आधार के अनिवार्यता मामले की सुनवाई कर रहा है अभी से ही आधार को परीक्षा के लिए कैसे अनिवार्य बनाया जा सकता है?

Web Title: aadhar Number not necessary for NEET 2018 or other CBSE exam says Supreme Court

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