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दिल्ली की एक अदालत ने कहा- यौन हमला बच्चों को मानसिक रूप से बौना बना देता है

By भाषा | Updated: September 29, 2019 06:23 IST

दिल्ली की एक अदालत ने सात वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के लिए शनिवार को 40 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई और कहा कि यौन हमला बच्चे को पंगु बना देता है और पीड़ित को ‘‘मानसिक रूप से बौना’’ कर देता है।

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दिल्ली की एक अदालत ने सात वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के लिए शनिवार को 40 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई और कहा कि यौन हमला बच्चे को पंगु बना देता है और पीड़ित को ‘‘मानसिक रूप से बौना’’ कर देता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने मुकेश को यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा कानून (पॉक्सो) की धारा 10 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसने कहा, ‘‘बच्चे पर किसी भी तरह से यौन हमला उसे इतना पंगु बना देता है कि उसका विकास बाधित हो जाता है, वह मानसिक रूप से बौना बन जाता है। इस तरह के बच्चों का जीवन में ध्यान भटक जाता है, विश्वास और उम्मीद खत्म हो जाती है और हर चीज एवं हर व्यक्ति पर संदेह करते हुए वे बड़ा होते हैं।’’ अदालत ने कहा, ‘‘उनका ‘बचपन’ छीन जाता है और वे अलग- थलग हो जाते हैं। सात वर्षीय बच्चे पर यौन हमला होने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती।’’

अभियोजन के मुताबिक मामला 2013 का है जब बच्चे की मां उसकी बड़ी बहन को दिल्ली के एक अस्पताल में चिकित्सकीय कारण से ले गई थी। वह अपनी बड़ी बेटी को अस्पताल के अंदर लेकर चली गई जबकि तीन अन्य बच्चों को प्रतीक्षा कक्ष में छोड़ दिया। जब वह लौटी तो बच्ची उसके पास रोते हुए आई और बताया कि अस्पताल में भोजन बांटने वाले आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया।

इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘बच्चे हर सभ्यता का स्तम्भ होते हैं जिसके लिए बच्चों को न केवल शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत होना चाहिए बल्कि नैतिक और भावनात्मक रूप से भी उन्हें मजबूत होना जरूरी है।’’

टॅग्स :यौन उत्पीड़नरेप
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