तेलंगाना में बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल की सजा
By भाषा | Published: August 23, 2021 09:26 PM2021-08-23T21:26:00+5:302021-08-23T21:26:00+5:30
तेलंगाना के भद्राद्री-कोठागुडम जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को नवंबर, 2020 में चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 21 वर्षीय दुकानदार को यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने 19 नवंबर, 2020 को बच्ची का उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह चॉकलेट खरीदने उसकी दुकान पर गई थी।
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