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नोटिस पीरियड के बगैर नौकरी छोड़ना अब पड़ सकता है महंगा, देनी होगी 18 फीसदी जीएसटी

By विनीत कुमार | Updated: January 14, 2021 09:42 IST

गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक मामले में बड़ा आदेश दिया है। इसके तहत जो कर्मचारी बिना नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़ते हैं उन्हें 18 प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी देना होगा।

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ठळक मुद्देनोटिस पीरियड पूरा किए बगैर नौकरी छोड़ने पर लगेगी जीएसटी, गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का निर्देशअहमदाबाद में एक एक्सपोर्ट कंपनी से जुड़े मामले में गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का आदेशज्यादातर नौकरियों में रहती है नोटिस पीरियड की एक से तीन महीने की शर्त

नोटिस पीरियड के बगैर नौकरी छोड़ना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि बगौर नोटिस किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने पर उससे सैलरी रिकवरी पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाए।

यह रिकवरी नोटिस पीरियड की अवधि के लिए बनी सैलरी के बराबर हो सकती है। अहमदाबाद के एक एक्सपोर्ट कंपनी एमनियल फार्मास्‍यूटिकल से जुड़े मामले में अथॉरिटी ने ये निर्देश दिए हैं। यहां नोटिस पीरियड तीन महीने का था हालांकि एक कर्मचारी ने इससे पहले ही नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसी मामले में सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने ये बड़ा निर्देश दिया।

बता दें कि नौकरी छोड़ने से पहले ज्‍यादातर कंपनियों में नोटिस पीरियड देने की शर्त होती है। ये शर्त आम तौर पर एक महीने से लेकर तीन महीने के बीच होती है।

अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा, 'एंट्री ऑफ सर्विसेज के तहत हम मानते हैं कि आवेदक को 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना चाहिए। यह नोटिस की अवधि में पे की रिकवरी पर लागू होगा।

अथॉरिटी ने कहा कि कर्मचारी और कंपनी के बीच एपॉइंटमेंट लेटर में कॉन्ट्रैक्ट के तहत नोटिस पीरियड पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में ये लागू होगा। साथ ही अथॉरिटी ने नोटिस पीरियड को पूरा नहीं किए जाने को नियमों का उल्लंघन माना। 

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