नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में व्यक्ति को 10 साल की जेल

By भाषा | Published: February 20, 2021 07:55 PM2021-02-20T19:55:07+5:302021-02-20T19:55:07+5:30

10 years in jail for the crime of raping a minor | नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में व्यक्ति को 10 साल की जेल

नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में व्यक्ति को 10 साल की जेल

गोपेश्वर (उत्तराखंड), 20 फरवरी चमोली की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने बताया कि चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर पी चौहान ने 2018 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को गिरीश लाल को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि लाल के खिलाफ 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसके खिलाफ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण) अदालत में मुकदमा चला।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: 10 years in jail for the crime of raping a minor

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे