रक्त बेचने के लिए नहीं...,अब प्रोसेसिंग फीस के अलावा नहीं देनी होगी कोई रकम, सरकार का बड़ा फैसला

By अंजली चौहान | Published: January 4, 2024 01:20 PM2024-01-04T13:20:00+5:302024-01-04T13:31:16+5:30

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हालिया फैसले का पालन करने और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) द्वारा प्रदान किए गए अद्यतन दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

blood Not for selling now no amount will have to be paid except processing fees big decision of the government | रक्त बेचने के लिए नहीं...,अब प्रोसेसिंग फीस के अलावा नहीं देनी होगी कोई रकम, सरकार का बड़ा फैसला

रक्त बेचने के लिए नहीं...,अब प्रोसेसिंग फीस के अलावा नहीं देनी होगी कोई रकम, सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: अस्पतालों और प्राइवेट ब्लड बैंकों में रक्त के लिए अधिक कीमत वसूलने की परेशानी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोसेसिंग शुल्क को छोड़कर सभी शुल्क माफ करने का फैसला किया है।

यह फैसला इस आधार पर लिया गया है कि 'रक्त बिक्री के लिए नहीं है', जिसके आधार पर स्वास्थ्य नियामक ने पूरे भारत में रक्त वितरण को छोड़कर सभी शुक्लों पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अद्यतन निर्णय का पालन करने और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (एनबीटीसी) के संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।

दरअसल, रक्तदान न करने की स्थिति में निजी अस्पताल और ब्लड बैंक औसतन 2,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति यूनिट लेते हैं। रक्त की कमी या दुर्लभ रक्त समूह के मामले में, शुल्क 10,000 रुपये से अधिक है। इसके अलावा, रक्तदान के बावजूद प्रोसेसिंग शुल्क हमेशा लिया जाता है।

हालाँकि, नए दिशानिर्देशों के तहत, केवल प्रोसेसिंग शुल्क लिया जा सकता है जो रक्त या रक्त घटकों के लिए 250 रुपये से 1,550 रुपये के बीच है।

जैसे संपूर्ण रक्त या पैक्ड लाल रक्त कोशिकाओं का वितरण करते समय 1,550 रुपये का शुल्क लगाया जा सकता है जबकि प्लाज्मा और प्लेटलेट के लिए शुल्क 400 रुपये प्रति पैक होगा। सरकारी नियम क्रॉस-मैचिंग और एंटीबॉडी परीक्षण सहित रक्त पर अतिरिक्त परीक्षण चलाने के लिए अन्य शुल्क भी तय करते हैं।

क्या है इस फैसले के मायने?

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम रोगी के अनुकूल है, खासकर उन लोगों के लिए जो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे रक्त विकारों के कारण नियमित रक्त संक्रमण से गुजरते हैं या सर्जरी से गुजर रहे रोगियों के लिए। ऐसे मामलों में, रिश्तेदारों या दोस्तों द्वारा रक्तदान करना हमेशा संभव नहीं होता है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया गया, यह निर्णय ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की 62 वीं बैठक के दौरान लिया गया विशेषज्ञों का एक पैनल जिसने राय दी कि रक्त बिक्री के लिए नहीं है। पत्र में कहा गया है कि यह केवल आपूर्ति के लिए है और रक्त केंद्र द्वारा केवल प्रसंस्करण लागत ही ली जा सकती है।

रक्त और रक्त घटकों के लिए प्रसंस्करण शुल्क की वसूली के लिए एनबीसी संशोधित दिशानिर्देश के संबंध में सभी रक्त केंद्रों को एक सलाह जारी करने की राय दी गई।

Web Title: blood Not for selling now no amount will have to be paid except processing fees big decision of the government

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