UP Basic Teachers Recruitment: 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश को यूपी सरकार ने दी चुनौती, इन दिन होगी सुनवाई

By प्रिया कुमारी | Published: June 7, 2020 05:06 PM2020-06-07T17:06:58+5:302020-06-07T17:06:58+5:30

69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश को यूपी सरकार ने चुनोती दी है। जज पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी।

UP government challenges order banning 69000 teacher recruitment process | UP Basic Teachers Recruitment: 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश को यूपी सरकार ने दी चुनौती, इन दिन होगी सुनवाई

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (file photo)

Highlightsउत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 69000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है।जज पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में 69000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। जज पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी। यह राज्य की ओर से परीक्षा नियमितता प्राधिकरण (ईआरए) द्वारा याचिका दायर की गई है। 

प्राधिकरण ने अपील में कहा है कि एकल पीठ का आदेश अनुचित और गैर कानूनी है। आलोक माथुर ने तीन जून को भर्ती प्रकिया पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि कई सारे सवाल और जवाब गलत मिले हैं। इसलिए केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा इसकी जांच करने की सख्त जरूरत है। मालूम हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया पर अंतरिम रोक लगा दिया था।  

ये फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया। इस मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है, याचियों ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था।

Web Title: UP government challenges order banning 69000 teacher recruitment process

पाठशाला से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे