हाई कोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश, कहा- 'हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रतिवेदन पर तीन महीने के अंदर फैसला करें'
By भाषा | Published: January 18, 2020 02:51 PM2020-01-18T14:51:36+5:302020-01-18T14:51:36+5:30
उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक अक्टूबर को कहा था कि केंद्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा नीतिगत निर्णय है। अदालत ने पीआईएल में उठाये गये मुद्दे पर फैसला सरकार पर छोड़ा था।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से देश की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग वाली याचिका पर भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय के प्रतिवेदन पर तीन महीने के अंदर फैसला करने को कहा। न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालतें यह फैसला नहीं कर सकतीं कि कौन सा स्कूल कहां खोला जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, हम निर्देश दे रहे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपके प्रतिवेदन पर तीन महीने के अंदर निर्णय सुनाए।’’ उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है और केंद्र सरकार को देश के प्रत्येक राज्य की हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए निर्देश जारी करने की जरूरत है क्योंकि इससे गरीब वर्ग के बच्चों को मदद मिलेगी।
उच्च न्यायालय ने पिछले साल एक अक्टूबर को कहा था कि केंद्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा नीतिगत निर्णय है। अदालत ने पीआईएल में उठाये गये मुद्दे पर फैसला सरकार पर छोड़ा था। याचिका में यह मांग भी की गयी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहली से आठवीं कक्षा के सभी बच्चों के लिए संविधान के उद्देश्य आदि के विषय को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया जाए।
वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दाखिल याचिका में दावा किया गया कि केंद्रीय विद्यालयों में विविधता में एकता देखने को मिलती है क्योंकि इन विद्यालयों में राज्य के सभी हिस्सों के बच्चे होते हैं और सभी बच्चों को उनकी धार्मिक, क्षेत्रीय विविधताओं के बाद भी समान अवसर मिलते हैं।
याचिका में दलील दी गयी, ‘‘केंद्रीय विद्यालयों का अल्प शुल्क ढांचा गरीब छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही प्रतिस्पर्धा वाले संसार में आगे बढ़ने में मदद करेगा। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से आसपास के स्कूलों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा।’’ इसमें कहा गया है कि भारत में इस समय कुल 5464 तहसील हैं और कुल 1209 केंद्रीय विद्यालय हैं।