कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, मां, चाचा और बहन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 21, 2023 02:31 PM2023-10-21T14:31:46+5:302023-10-21T14:33:20+5:30

पीड़िता का आरोप है कि परिजन धोखाधड़ी, बेईमानी से षड्यंत्र रचकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने परिजनों पर गैर सरकारी संगठनों से मिली सहायता राशि को हड़पने, सरकार से मिले मकान से धक्का देकर निकालने व धोखाधड़ी, बेईमानी कर षड्यंत्र रचने तथा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

victim who accused Kuldeep Sengar of rape lodged an FIR against the family members | कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, मां, चाचा और बहन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया

कुलदीप सेंगर (File Photo0

Highlightsकुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराईअपनी मां, चाचा और बहन पर उत्पीड़न का आरोप लगायासहायता राशि को हड़पने, सरकार से मिले मकान से धक्का देकर निकालने का आरोप

लखनऊ: उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र में तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने अब अपनी मां, चाचा और बहन समेत कई लोगों पर उत्पीड़न, आपराधिक विश्वासघात और धमकी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शशि शेखर सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर माखी थाने की पुलिस ने बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत पीड़िता के चाचा महेश सिंह, मां आशा सिंह, बहन मुस्कान तथा एक अन्य महिला सोनू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिस चाचा के साथ मिलकर पीड़िता ने तत्‍कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ न्याय की लड़ाई जीती, उसी चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों पर अब उसने सरकार और गैर सरकारी संगठनों से मिली सहायता राशि को हड़पने, सरकार से मिले मकान से धक्का देकर निकालने व धोखाधड़ी, बेईमानी कर षड्यंत्र रचने तथा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में माखी दुष्कर्म कांड की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस समय वह आठ माह की गर्भवती है और परिजनों के षड्यंत्र एवं लालच के कारण दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।

पीड़िता का आरोप है कि परिजन धोखाधड़ी, बेईमानी से षड्यंत्र रचकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने परिजनों पर उसके पति को भी फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत में लिखा है, "आपराधिक प्रवृत्ति के मेरे लालची चाचा महेश सिंह पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह मेरे और मेरे पति की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अपनी जरूरत और खर्च के लिए जब मैंने अदालत के आदेश पर सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा मुझे दी गई रकम मांगी तो मेरे चाचा महेश सिंह ने कहा कि पहले ही मामले (रेप पीड़िता का मुकदमा) के प्रबंधन में सात करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और जो पैसा मिला है वह कम है, मुझे तुमसे और पैसा चाहिये।"

पीड़िता ने आरोप लगाया, "महेश सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो हत्या के प्रयास के मामले में तिहाड़ जेल में 10 वर्ष की सजा काट रहा है। उन्हीं के कहने पर मेरी मां आशा सिंह व मेरी सगी बहन मेरे व मेरे पति की जान की दुश्मन बन गये हैं।" उसने यह भी आरोप लगाया कि मामले के बाद सरकार की तरफ से मुझे जो घर मिला था, उससे मुझे व मेरे पति को धक्के मार कर भगा दिया गया जिससे मेरे गर्भ में पल रहे मासूम की जान भी जा सकती थी।

बता दें कि वर्ष 2017 में उन्नाव जिले के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर पीड़िता ने अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और इस मामले में पुलिस ने सेंगर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पीड़िता उस समय नाबालिग थी। सेंगर को उन्नाव जिले में 17 वर्षीय उक्‍त किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेंगर को जिस समय यह सजा सुनाई गई थी, वह उन्नाव जिले के बांगरमऊ से भाजपा विधायक थे। सजा सुनाये जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सेंगर इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।

(इनपुट- भाषा)

Web Title: victim who accused Kuldeep Sengar of rape lodged an FIR against the family members

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