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वैशालीः नाबालिग बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया, जुलाई को होगा सजा का ऐलान

By एस पी सिन्हा | Updated: June 28, 2022 20:23 IST

ग्रामीणों ने आरोपी पिता को रस्सी से बांध दिया और पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता के बयान दर्ज कराया.

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ठळक मुद्दे9 गवाहों ने इस मामले में गवाही दी.पॉक्सो कोर्ट ने अब आरोपी पिता को दोषी करार दिया है. 28 जून 2019 को आरोप गठन किया गया.

पटनाः बिहार के वैशाली जिले में अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. दरअसल, साल 2019 में नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया था. 18 जून 2019 को अदालत ने यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया था.

28 जून 2019 को आरोप गठन किया गया. सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने अब आरोपी पिता को दोषी करार दिया है. सजा का ऐलान चार जुलाई को होगा. अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह मान लिया कि नाबालिग लड़की के साथ उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया है.

मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां का कई सालों पहले देहांत हो चुका है. उसके पिता और भाई पंजाब में रहते हैं. पीड़िता ने दुष्कर्म को लेकर अपने बयान में कहा कि वह अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी. कुछ दिनों के लिए वह अपने पिता के पास रहने के लिए पंजाब गई थी. फिर कुछ दिन बाद दोनों अपने घर आये थे.

तभी पिता ने बेटी को अकेले पाकर दुष्कर्म कर दिया. उस दौरान घर की अन्य महिला ने आरोपी को देख लिया और शोर मचा दिया. शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी वहां पहुंच गए. इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने आरोपी पिता को रस्सी से बांध दिया और पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता के बयान दर्ज कराया. 9 गवाहों ने इस मामले में गवाही दी. सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने अब आरोपी पिता को दोषी करार दिया है. 

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