उत्तर प्रदेश: लव-मैरिज के लिए घरवाले नहीं हुए राजी तो महिला ने की आत्महत्या

By भाषा | Published: May 14, 2019 01:04 PM2019-05-14T13:04:12+5:302019-05-14T13:04:12+5:30

महाराष्ट्र में कानून की एक छात्रा के तीन रिश्तेदारों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। छात्रा ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ संबंध होने के कारण अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाया है।

Uttar Pradesh: Women do not agree to love-marriage, women commit suicide | उत्तर प्रदेश: लव-मैरिज के लिए घरवाले नहीं हुए राजी तो महिला ने की आत्महत्या

महिला के माता-पिता दूसरी जाति के अन्य लड़के के साथ उसके प्रेस संबंध पर रजामंद नहीं थे

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के शिवपुरी गांव में 26 वर्षीय दलित महिला ने अपने घर में पंखे से लटककर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि महिला के माता-पिता दूसरी जाति के अन्य लड़के के साथ उसके प्रेस संबंध पर रजामंद नहीं थे, जिसके कारण उसने सोमवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। 

अंतरजातीय प्रेम संबंधों के कारण धमकी दे रहे छात्रा के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

उधर, महाराष्ट्र में कानून की एक छात्रा के तीन रिश्तेदारों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। छात्रा ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ संबंध होने के कारण अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि तालेगांव एमआईडीसी पुलिस ने बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया। दो दिन पहले उच्च न्यायालय ने पुलिस को 19 वर्षीय छात्रा की शिकायत पर विचार करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था।

पुलिस के अनुसार, आईपीसी की धारा 344, 352, 323, 506 और 507 के तहत छात्रा के मामा दत्तात्रेय बंदु शेटे और दो अन्य रिश्तेदारों रवि निवरुत्ती शेटे तथा संपत ध्यानेश्वर शेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कानून की द्वितीय वर्ष की छात्रा ने अपनी याचिका में कहा कि वह मराठा समुदाय की है और अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार करती है जो एक अन्य समुदाय का है जिसे राज्य में ‘‘निचली जाति’’ माना जाता है।

छात्रा की याचिका के अनुसार, लड़का ‘‘गरीब परिवार’’ से है और छात्रा के माता-पिता अंतरजातीय रिश्ते के खिलाफ हैं तथा धमकी दे रहे हैं कि अगर वह उस लड़के से मिलती रही तो वे ‘‘दोनों को मार देंगे।’’ न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक और न्यायमूर्ति आर आई चागला की अवकाशकालीन पीठ ने पुणे में तालेगांव एमआईडीसी पुलिस को छात्रा की शिकायत पर विचार करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने उसके मामा और दो अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।’’ 

Web Title: Uttar Pradesh: Women do not agree to love-marriage, women commit suicide

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