जानें उत्राव रेप एक्सीडेंट पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 2, 2019 12:26 PM2019-08-02T12:26:59+5:302019-08-02T12:26:59+5:30

रविवार 28 जुलाई को उन्नाव रेप पीड़िता के कार का एक्सीडेंट रायबरेली में हो गया था। जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई है। एक्सीडेंट के चार दिन बाद भी पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर है।

Unnao Rape Survivor Accident: Supreme Court refuses to move her to Delhi hospital | जानें उत्राव रेप एक्सीडेंट पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

जानें उत्राव रेप एक्सीडेंट पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

Highlightsउन्नाव रेप पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कुलदीप सिंह सेंगर से जान के खतरे की आशंका जताई थी।बीजेपी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है।

उत्राव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज (2 अगस्त) को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि पीड़िता के चाचा को जल्द से जल्द रायबरेली की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये। पीड़िता के चाचा ने कोर्ट को पत्र लिखकर बताया था था कि जेल के अंदर उनकी जान का खतरा है। आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आदमियों से उनको खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता का इलाज फिलहाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही किया जाये। रविवार 28 जुलाई को उन्नाव रेप पीड़िता के कार का एक्सीडेंट रायबरेली में हो गया था। जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई है। एक्सीडेंट के चार दिन बाद भी पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर है।

सुप्रीम कोर्ट ने  पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के फैसले पर क्यों लगाई रोक? 

मेडिकल रिपोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया है कि पीड़िता की हालत अभी भी बहुत गंभीर है। पीड़िता को एक अगस्त को काफी तेज बुखार था। मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में देते हुये पीड़िता को फिलहाल लखनऊ में ही रहने दिया गया है। 

पीड़िता की मां ने भी सुप्रीम कोर्ट से कहा था- हम लखनऊ में ही इलाज करवाना चाहते हैं

पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती है। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि पीड़िता का परिवार ये नहीं चाहता है कि पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट किया जाये। परिवार का कहना है कि पीड़िता को अभी तक होश भी नहीं आ पाया है तो उसका इलाज लखनऊ में ही हो। खबर है कि पीड़िता की हालत में सुधार होने के बाद उसे दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। इस पर फैसला सोमवार को किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के उन्नाव मामले पर अहम आदेश 

- उन्नाव रेप पीड़िता के साथ एक्सीडेंट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुये बीते दिन इससे जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

-कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई हो और 45 दिन में ट्रॉयल पूरा किया जाए। 

-सुप्रीम कोर्ट ने हादसे मामले पर जांच के लिए सीबीआई को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया।

-  पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ बरेली की टीम करेगी। साथ ही पीड़िता के वकील को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीएफ रिपोर्ट सौंपेगी।

-सुप्रीम कोर्ट का उप्र सरकार को निर्देश: बलात्कार पीड़ित और उसके वकील को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। 

Web Title: Unnao Rape Survivor Accident: Supreme Court refuses to move her to Delhi hospital

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