कठुआ गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट ट्रांसफर किया केस, नहीं होगी CBI जांच 

By पल्लवी कुमारी | Published: May 7, 2018 03:40 PM2018-05-07T15:40:15+5:302018-05-07T15:40:15+5:30

जनवरी में कठुआ में आठ साल की बच्ची से 6 दिनों तक गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी।

Supreme Court transfers Kathua case to Pathankot rules out CBI inquiry | कठुआ गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट ट्रांसफर किया केस, नहीं होगी CBI जांच 

कठुआ गैंगरेप: सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट ट्रांसफर किया केस, नहीं होगी CBI जांच 

नई दिल्ली, 7 मई: सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले की सुनवाई को पंजाब पठानकोट ट्रांसफर कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी भी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई की है। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला  सुनाया है। गौरतलब है कि । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 26 अप्रैल को मामले की सुनवाई की थी। बेंच ने कहा था कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है तो वो केस को ट्रांसफर करने में देर नहीं करेंगे। 


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क्या था मामला 

जनवरी में कठुआ में आठ साल की बच्ची से गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बलात्कार और हत्या मामले को लेकर अप्रैल में चार्जशीट दाखिल किया गया। इस चार्जशीट में सांझी राम, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, प्रवेश कुमार (मन्नू), सांझी राम के भतीजे, विशाल जंगोत्रा और एक नाबालिग को अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तों में एक मंदिर का पुजारी और चार पुलिसवाले भी शामिल हैं। 

चार्जशीट के मुताबिक बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मारने के बाद भी आरोपियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मासूम मर जाए, उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए और बाद में जांच के दौरान सांजीराम ने पुलिसकर्मियों को मामला दबाने के लिए 1.5 लाख रुपये की रिश्वत भी दी।

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Web Title: Supreme Court transfers Kathua case to Pathankot rules out CBI inquiry

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