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रेप के बाद 10 वर्ष की बच्ची को उसके 7 साल के भाई के साथ मार डाला, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को दी सजा-ए-मौत

By भाषा | Updated: August 2, 2019 05:28 IST

आरोपियों ने दोनों नाबालिगों के हाथ बांधने के बाद लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें जहर देकर मार दिया। जहर से उनके नहीं मरने के बाद, आरोपियों ने उनके हाथ बांधे और उन्हें एक नहर में फेंक दिया जहां उनकी डूबने से मौत हो गई थी। 

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उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक सहआरोपी के साथ मिलकर दस साल की बच्ची का ‘‘दर्दनाक’’ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी तथा उसके सात साल के भाई की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई। साल 2010 में कोयम्बटूर में हुए अपराध को ‘‘स्तब्ध करने वाला’’ और ‘‘नृशंस हत्या’’ करार देते हुए न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत वाले फैसले दोषी मनोहरन को मृत्युदंड के निचली अदालत और मद्रास उच्च न्यायालय के फैसलों को बरकरार रखा।

पीठ ने कहा कि यह अपराध ‘‘दुर्लभ से भी दुर्लभतम’’ श्रेणी में आता है। शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को संसद द्वारा ‘‘बाल यौन अपराध संरक्षण कानून, 2012’’ में किये गये ‘‘महत्वपूर्ण संसोधन’’ पर संज्ञान लिया और कहा कि विधायिका ने 12 साल तक की उम्र की नाबालिग पीड़ितों से जुड़े बलात्कार मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया है।

न्यायमूर्ति नरीमन, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एकसुर में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या के अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराया। हालांकि न्यायमूर्ति खन्ना का मानना था कि मौत की सजा की जगह, बिना किसी राहत के ताउम्र जेल की सजा सुनाने से न्याय होगा।

मनोहरन और बाद में एक मुठभेड़ में मारे गये सहआरोपी मोहनकृष्णन ने बच्ची और उसके सात साल के भाई को 29 अक्टूबर 2010 को मंदिर के बाहर से उस समय उठाया था जब वे स्कूल जा रहे थे। आरोपियों ने दोनों नाबालिगों के हाथ बांधने के बाद लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें जहर देकर मार दिया। जहर से उनके नहीं मरने के बाद, आरोपियों ने उनके हाथ बांधे और उन्हें एक नहर में फेंक दिया जहां उनकी डूबने से मौत हो गई थी। 

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