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श्रद्धा हत्याकांड: आफताब पूनावाला की जमानत पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी अदालत, आरोपी ने जज से कही ये बात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 17, 2022 13:29 IST

न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह जमानत याचिका वापस लेना चाहता है, पूनावाला ने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि वकील मुझसे बात करें और फिर उसने जमानत याचिका वापस ले ली।’’न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका लंबित रहेगी और जब आरोपी वकील से मिल लेगा, तभी यह फैसला होगा कि जमा

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ठळक मुद्देआफताब न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था।न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका लंबित रहेगी और जब आरोपी वकील से मिल लेगा तभी फैसला होगा।

नयी दिल्लीः अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को दिल्ली की अदालत को सूचित किया कि उसने ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी।

आफताब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ था। न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह जमानत याचिका वापस लेना चाहता है, पूनावाला ने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि वकील मुझसे बात करें और फिर उसने जमानत याचिका वापस ले ली।’’

न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका लंबित रहेगी और जब आरोपी वकील से मिल लेगा, तभी यह फैसला होगा कि जमानत याचिका पेश की जाएगी या नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है।

टॅग्स :श्रद्धा वालकर हत्याकांडदिल्ली हाईकोर्ट
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