दिल्ली-नोएडा फ्लाईवे पर स्कूटर सवार शख्स ने कार से जा रही महिला को दिखाया प्राइवेट पार्ट

By अनुराग आनंद | Published: December 28, 2020 12:05 PM2020-12-28T12:05:25+5:302020-12-28T12:07:52+5:30

दिल्ली-नोएडा फ्लाईओवर पर एक स्कूटर सवार शख्स ने महिला की तरफ मुड़कर उसे अपना लिंग दिखाया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 

Scooter aboard a Delhi-Noida flyway showed a private part of a woman going by car | दिल्ली-नोएडा फ्लाईवे पर स्कूटर सवार शख्स ने कार से जा रही महिला को दिखाया प्राइवेट पार्ट

दिल्ली-नोएडा रोड (सांकेतिक तस्वीर)

Highlightsमहिला ने कहा कि डीएनडी टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर उसके साथ यह घटना घटी है।जैसे ही महिला शख्स की ओर मुड़ी तो कथित तौर पर आरोपी ने अपना लिंग कपड़े से बाहर कर महिला को दिखाया।

नई दिल्ली: दिल्ली-नोएडा फ्लाईवे पर एक महिला को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने के आरोप में एक 37 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराते हुए महिला ने कहा था कि वह कार से जा रही थी तब ही एक स्कूटर सवार यात्री ने उसकी तरफ मुड़कर अपना लिंग उसे दिखाया था। 

टाईम्स नाऊ के मुताबिक, इस मामले में जब पुलिस ने शख्स की गिरफ्तारी की तो शख्स ने कहा कि वह पेशाब करने के लिए वहां रूका था, उसी दौरान उसके लिंग को उस तरफ से जा रही महिला ने देखा है। 

महिला ने आरोपी के स्कूटर का पंजीकरण नंबर किया नोट

इस मामले में मीडिया से बात करते हुए महिला ने कहा कि डीएनडी टोल प्लाजा से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर आरोपी ने महिला की तरफ मुड़कर कुछ इशारा किया, इसके बाद जैसे ही महिला उसकी ओर मुड़ी तो कथित तौर पर आरोपी ने अपना लिंग कपड़े से बाहर कर महिला को दिखाया। इसके बाद गाड़ी रोककर महिला ने शख्स के स्कूटर के पंजीकरण नंबर को नोट कर लिया और इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। 

आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि वह पेशाब कर रहा था-

हालांकि, आरोपी ने दावा किया कि वह फ्लाईओवर पर पेशाब करने के लिए रुका था। बता दें कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 354B और 509 के तहत केस दर्ज किया है। यह धारा हर उस आरोपी पर कार्रवाई के लिए होता है जो कोई भी महिला की अपमान करने का इरादा रखता है।

कोई भी शब्द, ध्वनि या इशारा जो महिला के खिलाफ अभद्रता को दर्शाता है तो इस धारा के तहक कार्रवाई की जाती है। भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोपी पर एक साल का साधारण कारावास और जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है।

Web Title: Scooter aboard a Delhi-Noida flyway showed a private part of a woman going by car

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