रोहित शेखर मर्डर केस में पत्नी अपूर्वा को नहीं मिली जमानत, अभी रहेना पड़ेगा जेल में

By भाषा | Published: July 26, 2019 12:22 AM2019-07-26T00:22:12+5:302019-07-26T00:22:12+5:30

रोहित तिवारी हत्या मामला : मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने शुक्ला के जमानत के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। उनके वकील महमूद पारचा ने यह जानकारी दी।

rohit shekhar tiwari murder case delhi court denies bail to wife apoorva | रोहित शेखर मर्डर केस में पत्नी अपूर्वा को नहीं मिली जमानत, अभी रहेना पड़ेगा जेल में

रोहित शेखर मर्डर केस में पत्नी अपूर्वा को नहीं मिली जमानत, अभी रहेना पड़ेगा जेल में

Highlightsदिल्ली पुलिस ने इस दलील के विरोध में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। पत्नी अपूर्वा शुक्ला  को दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। 15 और 16 अप्रैल 2019 की दरमियानी रात को रोहित की हत्या हुई।

दिवंगत नेता एन डी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक चार्जशीट दायर की थी। पत्नी अपूर्वा शुक्ला  को दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (18 जुलाई) को बताया था कि उसने 518 पृष्ठीय आरोप पत्र साकेत अदालत में दायर किया है और इसमें रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी समेत 56 लोगों के नाम गवाह के तौर पर दर्ज किए गए हैं। इसी बीच दिल्ली की एक अदालत ने गुरूवार को दिवंगत राजनीतिज्ञ एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी। 15 और 16 अप्रैल 2019 की दरमियानी रात को रोहित की हत्या हुई। 

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने शुक्ला के जमानत के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। उनके वकील महमूद पारचा ने यह जानकारी दी। शुक्ला ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अनिवार्य 90 दिनों की अवधि में भी आरोप पत्र दायर नहीं किया है, इसलिए वह जमानत पाने का हक रखती हैं। अपूर्वा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया।

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