Pune Porsche Accident Case: पांच जून तक निगरानी केंद्र पर रहेगा 17 वर्षीय किशोर, पुलिस हिरासत में पिता, जानें अभी तक क्या-क्या अपडेट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 23, 2024 11:49 AM2024-05-23T11:49:16+5:302024-05-23T11:51:53+5:30
Pune Porsche Accident Case: पुलिस ने कहा कि बोर्ड ने नाबालिग को तीन दिन पहले दी गई जमानत बुधवार शाम को रद्द कर दी जबकि उसके वकील ने दावा किया कि जमानत रद्द नहीं हुई है।
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Pune Porsche Accident Case: पांच जून तक निगरानी केंद्र पर रहेगा 17 वर्षीय किशोर, पुलिस हिरासत में पिता, जानें अभी तक क्या-क्या अपडेट
Pune Porsche Accident Case: पुणे के कल्याणी नगर में तेज रफ्तार कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचलकर मार डालने के आरोपी 17 वर्षीय किशोर को तुरंत जमानत दिए जाने को लेकर हुए हंगामे के बाद किशोर न्याय बोर्ड ने बुधवार को उसे पांच जून तक के लिए निगरानी केंद्र में भेज दिया। वहीं, सत्र अदालत ने पेशे से रियल एस्टेट डेवलपर उसके पिता को पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कहा कि बोर्ड ने नाबालिग को तीन दिन पहले दी गई जमानत बुधवार शाम को रद्द कर दी जबकि उसके वकील ने दावा किया कि जमानत रद्द नहीं हुई है।
Porsche Accident Case: Attempt to Throw Ink on Builder Vishal Agarwal Outside #Pune District Court
— Punekar News (@punekarnews) May 22, 2024
Shivajinagar: An attempt to throw ink on builder Vishal Agarwal occurred outside the Pune district court today. Police detained five to eight workers from the Vande Mataram… pic.twitter.com/8KI6dDNbIb
सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था
किशोर के साथ वयस्क आरोपी के रूप में व्यवहार करने की अनुमति मांगने संबंधी पुलिस की अर्जी पर अभी कोई आदेश नहीं आया है। बोर्ड ने रविवार को दुर्घटना के कुछ घंटे बाद उसे जमानत दे दी थी और सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था, जिसके बाद लोगों ने इस फैसले की आलोचना की थी।
Pune Porsche Car Accident Case | Juvenile Justice Board has cancelled bail granted to teenager accused of driving the Porsche car involved in a collision which caused deaths of two persons, and remanded him to an observation home till June 5, 2024#PuneAccidentpic.twitter.com/Znp8B27j4Z
— Live Law (@LiveLawIndia) May 22, 2024
इसके बाद पुलिस ने फिर से बोर्ड का रुख कर आदेश की समीक्षा की मांग की। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, “बोर्ड के आदेश के अनुसार नाबालिग को पांच जून तक के लिए निगरानी केंद्र भेज दिया गया है। उसके साथ वयस्क (आरोपी) के रूप में व्यवहार करने की अनुमति देने की हमारी याचिका पर अभी आदेश नहीं आया है।”
वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि रविवार को दी गई जमानत रद्द नहीं की गई
Porsche Accident Case: Builder Vishal Agarwal arrested and brought to #PunePolice Commissioner office@KalyaninagarR@TikamShekhawat@Dev_Fadnavis#Pune#PuneNews#VishalAgarwal#Porschepic.twitter.com/cKHkvJH6i0
— Punekar News (@punekarnews) May 21, 2024
बोर्ड के समक्ष सुनवाई में किशोर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि रविवार को दी गई जमानत रद्द नहीं की गई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “यह पहले के आदेश का एक संशोधन है...जमानत रद्द करने का मतलब है पहले के आदेश को रद्द करना और व्यक्ति को हिरासत में लेना। यह आदेश हिरासत से नहीं निगरानी केंद्र भेजे जाने से जुड़ा है।”
पुलिस ने तीन सदस्यीय बोर्ड से कहा कि किशोर को निगरानी केंद्र में रखना चाहिए क्योंकि अगर वह बाहर रहेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। पाटिल ने कहा कि बचाव पक्ष ने पुलिस की याचिका का विरोध किया। अधिवक्ता पाटिल के अनुसार, किसी किशोर को वयस्क आरोपी माना जाए या नहीं यह तय करने की प्रक्रिया में कम से कम दो महीने लग सकते हैं क्योंकि मनोचिकित्सकों और परामर्शदाताओं समेत अन्य लोगों से रिपोर्ट मांगी जाती है, जिसके बाद बोर्ड अपना निर्णय देता है।
मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया
#Pune Porsche Accident Case: Advocate Asim Sarode, who is lawyer for intervenor on behalf of citizens, Speaks to Media About Today's Court Hearing Regarding Builder Vishal Agarwal pic.twitter.com/uaY8hPo6rV
— Punekar News (@punekarnews) May 22, 2024
पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 304 (ए) (लापरवाही से मौत), 279 (लापरवाही से वाहन चलाने), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुंचाना), 338 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से गंभीर चोट पहुंचाना) और मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार दुर्घटना के समय नाबालिग नशे में था। इससे पहले सत्र अदालत ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल (50) और होटल ब्लैक क्लब के दो कर्मचारियों नितेश शेवानी और जयेश गावकर को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। दुर्घटना से पहले किशोर ने कथित तौर पर होटल ब्लैक क्लब में शराब पी थी।