सनसनीखेज वारदात, बेटे ने माता-पिता को मारी गोली, घटनास्थल से सात खोखे और आठ कारतूस मिले, जानें
By भाषा | Published: November 30, 2022 08:05 PM2022-11-30T20:05:45+5:302022-11-30T20:08:29+5:30
प्रयागराजः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस को नैनी के मामा भांजा तालाब क्षेत्र में एक युवक के गोलीबारी करने और अपने अपने मां-बाप को गोली मारने की सूचना मिली।
प्रयागराजः प्रयागराज जिले में यमुनापार नैनी थाना क्षेत्र के मामा भांजा इलाके में बुधवार को एक युवक ने अपने माता-पिता को गोली मार दी। उन्हें एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस को नैनी के मामा भांजा तालाब क्षेत्र में एक युवक के गोलीबारी करने और अपने अपने मां-बाप को गोली मारने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि इस सूचना पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी रितेश को गिरफ्तार कर लिया।
पांडेय ने बताया कि इस घटना में दो लोगों- लालचंद और उनकी पत्नी कुसुम को गोली लगी है जिन्हें एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। उन्होंने बताया कि रितेश ने जिस लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई, वह बरामद कर लिया गया है। पुलिस को घटनास्थल से सात खोखे और आठ कारतूस मिले। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
अपहरण और हत्या के मामले में महिला समेत तीन को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश में बरेली की एक स्थानीय अदालत ने अवैध संबंध को लेकर एक व्यक्ति का अपहरण करने और बाद में उसकी हत्या कर देने के अपराध में एक महिला समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने मई 2009 में हुई यासीन की हत्या के मामले में सोमवार को मनोहर लाल (39), यूनुस (42) और नुसरत जहां (39) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह घटना 23 मई 2009 को देवरनिया इलाके के दामखोड़ी गांव में हुई थी, जब बुद्ध खान नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका बेटा यासीन लापता हो गया है और उसे शक है कि उसकी हत्या कर दी गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यासीन की पत्नी नुसरत के मनोहर और यूनुस अली के साथ अवैध संबंध थे। पुलिस ने बाद में मामले की जांच की और तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने मनोहर लाल और यूनुस पर 50-50 हजार रुपये और नुसरत जहां पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।