राजा भैया के करीबी पूर्व MLC अक्षय प्रताप सिंह को 7 साल की कैद, 10000 रुपये जुर्माने की सजा, जानें क्या है मामला
By भाषा | Published: March 23, 2022 08:23 PM2022-03-23T20:23:38+5:302022-03-23T20:42:17+5:30
शासकीय अधिवक्ता रमेश पांडे ने बताया कि विशेष एमपी, एमएलए/एफटीसी अदालत के न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल की अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में दोषी अक्षय प्रताप सिंह को सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रतापगढ़ः फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में दोषी करार दिए गए विधान परिषद के पूर्व सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को बुधवार को सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने पिछली 15 मार्च को उन्हें दोषी करार दिया था और उन्हें आज सजा सुनाई गई।
शासकीय अधिवक्ता रमेश पांडे ने बताया कि विशेष एमपी, एमएलए/एफटीसी अदालत के न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल की अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के मामले में दोषी अक्षय प्रताप सिंह को सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सिंह कुंडा क्षेत्र से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। पाण्डेय ने बताया कि सिंह के खिलाफ फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का मामला 1997 में प्रतापगढ़ कोतवाली नगर थाने में दर्ज कराया गया था।