पत्नी को बीमार बता कर फैक्टरी मैनेजर ने 15 साल की लड़की को पहले बुलाया अपना घर, फिर बीवी के सामने ही किया नाबालिग से रेप, बाद में मुंह में डाला तेजाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 17, 2022 08:43 AM2022-07-17T08:43:53+5:302022-07-17T08:46:48+5:30

मामले में पुलिस ने बताया कि रेप करने के कुछ दिन बाद मैनेजर ने पीड़िता को रास्ते में रोका था और उसके मुंह में तेजाब डाल दिया था।

new delhi factory manager jay prakash first rape minor in his home infront of wife then put acid in mouth arrested | पत्नी को बीमार बता कर फैक्टरी मैनेजर ने 15 साल की लड़की को पहले बुलाया अपना घर, फिर बीवी के सामने ही किया नाबालिग से रेप, बाद में मुंह में डाला तेजाब

पत्नी को बीमार बता कर फैक्टरी मैनेजर ने 15 साल की लड़की को पहले बुलाया अपना घर, फिर बीवी के सामने ही किया नाबालिग से रेप, बाद में मुंह में डाला तेजाब

Highlightsनई दिल्ली में फैक्टरी में काम करने वाली नाबालिग के साथ रेप हुआ है। बताया जा रहा है कि पीड़िता को धोखे से अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया गया है।आरोपी द्वारा रेप के बाद नाबालिग के मुंह में तेजाब भी डाला गया है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक फैक्टरी में काम करने वाली 15-वर्षीया लड़की के साथ मैनेजर द्वारा ही कथित तौर पर दुष्कर्म करने और जबरन तेजाब पिलाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी है। 

घटना के पीड़िता की हालत खराब हो गई थी जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कई धाराओं में मामला दर्ज भी किया है। 

क्या है पूरा मामला

इस घटना पर बोलते हुए पुलिस ने बताया कि फैक्टरी के प्रबंधक जय प्रकाश (31) को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रकाश ने पीड़िता को दो जुलाई को अपनी बीमार पत्नी से मिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाया था। बताया जा रहा है कि जैसे ही नाबालिग आरोपी के घर पहुंची, आरोपी ने अपनी पत्नी के सामने ही उससे दुष्कर्म किया है। 

रेप के बाद मुंह में डाला तेजाब

पुलिस उपायुक्त (बाहरी दिल्ली) समीर शर्मा ने बताया, "घटना के कुछ दिन बाद प्रकाश ने पीड़िता को तब रोका जब वह घर जा रही थी और जबरन उसके मुंह में तेजाब उड़ेल दी। घर पहुंचने पर पीड़िता बेहोश हो गई और उसे गंभीर हालत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया।"

 उन्होंने बताया कि पीड़िता का बयान गैर-सरकारी संगठन के सदस्य की उपस्थिति में शनिवार को दर्ज किया गया है। इसी के तहत आरोपी पर कार्रवाई हुई है। 

कई धाराओं में हुआ केस दर्ज

इस पर पुलिस ने बताया कि इस मामले में नागलोई पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा- 307 (हत्या की कोशिश), 376 (दुष्कर्म), 34 (समान मंशा) और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बीच, दिल्ली महिला आयोग ने इस संबंध में पुलिस को नोटिस जारी किया है। फिलहाल नाबालिग का इलाज चल रहा है। 
 

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