दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार को नेशनल हेरल्ड केस से जुड़ी मोतीलाल वोरा की याचिका पर अपना फैसला 17 नवंबर के सुरक्षित रखा है। अदालत ने याचिका में प्रतिवादी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अपना पक्ष में सबूत पेश करने के लिए भी 17 नवंबर की तारीख दी है।
कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने अदालत में याचिका दायर करके बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर नेशनल हेरल्ड केस से जुड़े 'अपमानजनक' ट्वीट करने पर रोक लगाये जाने की माँक की है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पाँच लोगों पर नेशनल हेरल्ड की परिसंपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेरल्ड और यंग इंडिया के बीच हुए वित्तीय लेनदेन में कानून का उल्लंघन किया गया है। स्वामी ने इससे पहले अदालत से इस मामले में आयकर विभाग को मिले दस्तावेज को ऑन रिकॉर्ड लेने की माँग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें दोनों ने अपने साल 2011-12 के इनकम टैक्स रिटर्न के दोबारा मूल्यांकन को चुनौती दी थी। अदालत ने कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नाडिंस की भी आयकर रिटर्न से जुड़ी ऐसी ही याचिका खारिज कर दी थी।