मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: 11 बच्चियों की कथित हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगी रिपोर्ट
By स्वाति सिंह | Published: May 6, 2019 02:14 PM2019-05-06T14:14:13+5:302019-05-06T14:14:13+5:30
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे जाने के बाद ही एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में लड़कियों के यौन शोषण और उनसे कथित रूप से बलात्कार की घटनायें प्रकाश में आयी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या के मामले की जांच पर स्थिति रिपोर्ट तीन जून तक पेश करे।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रीष्मावकाश पीठ तीन जून को सुनवाई करेगी।
सीबीआई की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या कर दी गयी है और ऐसे ही एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उस जगह से हड्डियां बरामद की हैं जहां उन्हें कथित तौर पर दफनाया गया था।
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court asks CBI to complete investigation into the alleged murder of 11 girls, in two weeks time. SC posts the matter for hearing on June 3 and asks CBI to file a status report.
— ANI (@ANI) May 6, 2019
उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो के लिये 11 लड़कियों की कथित हत्या के मामले की जांच तीन जून तक पूरी करना संभव नहीं होगा। एक सनसनीखेज खुलासा करते हुये जांच ब्यूरो ने तीन मई को शीर्ष अदालत से कहा था कि आरोपी बृजेश ठाकुर और उसके साथियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या कर दी थी और उस जगह से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है जहां उन्हें कथित तौर पर दफनाया गया था।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे जाने के बाद ही एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में लड़कियों के यौन शोषण और उनसे कथित रूप से बलात्कार की घटनायें प्रकाश में आयी थीं।
इस मामले की जांच शुरू में राज्य पुलिस ही कर रही थी परंतु बाद में इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया। जांच ब्यूरो ने बृजेश ठाकुर सहित 11 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।