यूपी: शख्स ने प्रेमिका के परिवार पर लगाया जबरन खतना करने का आरोप, जानिए पूरा मामला
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: July 28, 2023 10:31 AM2023-07-28T10:31:14+5:302023-07-28T10:38:16+5:30
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के माता-पिता पर जबरन उसका खतना करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है।

यूपी: शख्स ने प्रेमिका के परिवार पर लगाया जबरन खतना करने का आरोप, जानिए पूरा मामला
गौतम बुद्ध नगर: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के माता-पिता पर जबरन उसका खतना करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर लड़की के माता-पिता और खतना करने में शामिल एक झोलाछाप डॉक्टर समेत दो अन्य को गिरफ्तार किया गया है।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सेंट्रल नोएडा के डीसीपी अनिल कुमार यादव ने बताया कि घटना की शिकायत करने वाला पीड़ित शख्स बुलंदशहर का रहने वाला है और उसके साथ यह वारदात इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कुलेसरा गांव में हुई।
डीसीपी अनिल यादव ने कहा, "पुलिस की शिकायत के बाद मामले के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें लड़की की मां और पिता, ऑपरेशन करने वाला झोलाछाप डॉक्टर और साथ में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके परिसर में घटना को अंजाम दिया गया है।"
उन्होंने आगे कहा, "पीड़ित ने दावा किया कि लड़की के परिवार वालों ने शादी का झांसा देकर पहले उसका खतना किया और बाद में धर्म बदल कर शादी करने का दबाव बनाने लगे।"
यह मामला बुधवार को तब सामने आया जब उस व्यक्ति का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई इस घटना के बारे में जानकारी सामने रखी। पीड़ित ने दावा किया कि वह ग्रेटर नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करता था, जहां लड़की भी काम करती थी और दोनों में प्यार हो गया।
उसने बताया कि वह लड़की उसके साथ शादी करना चाहती थी लेकन शादी के लिए उसने अपने माता-पिता की इजाजत लेने के कहा। इसके बाद लड़का प्रेमिका के परिजन के पास पहुंचा। लड़की का परिवार शुरू में इस शादी के खिलाफ था, लेकिन जब उसने शादी न होने की सूकत में आत्महत्या की धमकी दी तो वह शादी के लिए राजी हो गया।
शख्स ने दावा किया कि इसके बाद लड़की के परिवार ने उसे घर बुलाया और जबरदस्ती खतना कराया साथ ही उस पर धर्म बदलने के दबाव बनाने लगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 328 (चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना) और उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सभी चारों आरोपियों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के अनपुट के साथ)