मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में पांच की मौत की सजा पलटी, लड़की के पिता को किया बरी

By भाषा | Published: June 22, 2020 03:27 PM2020-06-22T15:27:51+5:302020-06-22T15:27:51+5:30

मद्रास हाई कोर्ट ने 2016 के शंकर नाम के युवक की हत्या के आरोप में पांच दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जबकि मुख्य आरोपी को बरी कर दिया।

Madras High Court sets aside death sentence awarded to prime accused in 2016 Udumalpet Shankar murder case | मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में पांच की मौत की सजा पलटी, लड़की के पिता को किया बरी

मद्रास हाई कोर्ट ने पांच अन्य दोषियों को न्यूनतम 25 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई। (फाइल फोटो)

Highlights मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के 22 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को बरी कर दिया।इसके अलावा हाई कोर्ट ने पांच अन्य दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।शंकर नाम के युवक की उदुमलपेट शहर में उसके सामने 2016 में हत्या कर दी गई थी।

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में झूठी शान की खातिर दिन दहाड़े 22 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को बरी कर दिया और पांच अन्य दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।

न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने कौशल्या के पिता बी चिन्नास्वामी को इस मामले में आपराधिक साजिश समेत सभी आरोपों से बरी कर दिया। कौशल्या के पति शंकर की उदुमलपेट शहर में उसके सामने 2016 में हत्या कर दी गई थी।

निचली अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा

पीठ ने पांच अन्य दोषियों को न्यूनतम 25 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें किसी प्रकार की छूट का कोई अधिकार नहीं होगा। चिन्नास्वामी और अन्य को हत्या के मामले में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। सभी दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

कैमरे में कैद हो गई की हत्या की तस्वीरें

दिन दहाड़े हुई हत्या कैमरे में कैद हो गई थी और इससे लोग आक्रोशित हुए थे। उच्च न्यायालय ने कौशल्या की मां और दो अन्य को बरी किए जाने की भी पुष्टि की। अदालत ने बरी किए गए उन सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें हिरासत में रखा गया है, अगर किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।

गैर-दलित लड़की से की थी शादी

शंकर उदुमलपेट के पास का रहता था और दलित वर्ग से संबंधित था। वह गैर दलित लड़की कौशल्या के प्यार में पड़ गया था। वे दोनों पोल्लची के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे। उन्होंने कौशल्या के माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, इसके बाद लड़की के परिवार ने शंकर की हत्या करने के लिए साजिश रची। शंकर की 13 मार्च 2016 को तीन सदस्यीय गिरोह ने हत्या कर दी। हमले में कौशल्या को भी चोटें आईं थीं।

Web Title: Madras High Court sets aside death sentence awarded to prime accused in 2016 Udumalpet Shankar murder case

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