MP हनी ट्रैप की 5 महिला आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा न्यायिक हिरासत में, वकील ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

By भाषा | Published: October 1, 2019 02:17 PM2019-10-01T14:17:59+5:302019-10-01T14:17:59+5:30

मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामला: इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने 19 सितंबर को हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह की पांच महिलाओं समेत छह सदस्यों को भोपाल और इंदौर से 18 एवं 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया।

madhya pradesh honey trap court sends all six accused to judicial custody till 14 oct | MP हनी ट्रैप की 5 महिला आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा न्यायिक हिरासत में, वकील ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

MP हनी ट्रैप की 5 महिला आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा न्यायिक हिरासत में, वकील ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Highlightsमामले के आरोपियों में शामिल श्वेता विजय जैन के वकील धर्मेन्द्र गुर्जर ने संवाददाताओं से पुलिस पर आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने उनकी मुवक्किल के साथ मारपीट की गई है। इस गिरोह ने महिलाओं का इस्तेमाल कर राजनेताओं और नौकरशाहों समेत कई रसूखदारों को भी जाल में फंसाया था।

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ‘हनी ट्रैप’ (मोहपाश) मामले की पांचों महिला आरोपियों को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद आरती दयाल, मोनिका यादव, श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) मनीष भट्ट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने पांचों आरोपियों को 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इस बीच, मामले के आरोपियों में शामिल श्वेता विजय जैन के वकील धर्मेन्द्र गुर्जर ने संवाददाताओं से पुलिस पर आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने उनकी मुवक्किल के साथ मारपीट की और उसे इस कदर मानसिक रूप से परेशान किया कि उसने शौचालय में कांच से अपनी कलाई काट ली।

गुर्जर ने दावा किया, " तथाकथित ‘हनी ट्रैप’ मामले में पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल, यह मामला पुलिस के गले की हड्डी बन चुका है। " इस बीच, जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बचाव पक्ष के वकील के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में किसी भी आरोपी को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि एक स्थानीय अस्पताल में पांचों महिला आरोपियों की चिकित्सकीय जांच के बाद ही उन्हें अदालत में पेश किया गया था।

जानें कैसे हुआ मध्य प्रदेश हनी ट्रैप मामले का खुलासा 

इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने 19 सितंबर को हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह की पांच महिलाओं समेत छह सदस्यों को भोपाल और इंदौर से 18 एवं 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया।

हनी ट्रैप और ब्लैकमेल कर इस इंजीनियर से तीन करोड़ रुपये मांगने के आरोप में पुलिस ने इन्दौर और भोपाल से पांच युवतियों आरती दयाल (29), मोनिका यादव (18) श्वेता जैन (पति विजय जैन) (39), श्वेता जैन (पति स्वप्निल जैन) (48) और बरखा सोनी (34) को भारतीय दंड संहिता की धारा 405/19, 419, 420, 384, 506, 120-बी एवं 34 के तहत गिरफ्तार किया। 

इंदौर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रूचिवर्धन मिश्र ने बताया कि जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस गिरोह ने महिलाओं का इस्तेमाल कर राजनेताओं और नौकरशाहों समेत कई रसूखदारों को भी जाल में फंसाया था और इन लोगों से धन उगाही के अलावा अपनी अलग-अलग अनुचित मांगें जबरन मनवायीं। गिरोह खुफिया कैमरों से अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर अपने "शिकार" को इस आपत्तिजनक सामग्री के बूते ब्लैकमेल करता था। इनमें से कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल भी हुए हैं। 

Web Title: madhya pradesh honey trap court sends all six accused to judicial custody till 14 oct

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