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कठुआ गैंगरेप: ग्राम प्रधान सांझी राम दो पुलिसकर्मी सहित 6 को दोषी करार

By स्वाति सिंह | Updated: June 10, 2019 12:13 IST

पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई लड़की से कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिनों तक बेहोशी की हालत में रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

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ठळक मुद्देकठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने सुनाया फैसलापिछले साल सामने आया था 8 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर का ये मामला

कठुआ गैंगरेप मामले में सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सात आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया है। मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके दोस्त आनंद दत्ता, परवेशदो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को दोषी करार दिया है। वहीं, विशाल को कोर्ट ने बरी कर दिया।

किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए ये हैं।

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की रणबीर दंड संहिता के तहत आरोपियों पर धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या) और 376 डी (गैंगरेप) के तहत दोषी करार दिया है। ऐसे में तो आरोपियों को कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है।

क्या है पूरा ममला?

पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई लड़की से कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिनों तक बेहोशी की हालत में रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी। जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक गैंगरेप हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई थी।

टॅग्स :कठुआ गैंगरेपसुप्रीम कोर्ट
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