बहुचर्चित झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने उद्योगपति नवीन जिंदल को राहत दी है।सोमवार (15 अक्टूबर )को कोर्ट ने उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल सहित 14 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। बता दें कि इस साल ही कोर्ट ने समान भेज कर सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक लाख का निजी मुचलका और 1 लाख रुपये की जमानत राशि के देने का फैसला सुनाया है।
क्या है कोयला ब्लॉक के आवंटन का पूरा मामला?
गौरतलब है कि साल 2016 में कोर्ट ने जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव (अब दिवंगत), पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और 11 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने को कहा था। यह केस झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद अगस्त में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग एक्ट के इस मामले की पेशी के लिए समन जारी किया।
ईडी ने आरोप पत्र के मुताबिक कोल-ब्लॉक आवंटित कराने के लिए लगभग दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। इसके बाद पटियाला कोर्ट ने नवीन जिंदल के अलावा जिंदल स्टील कंपनी के पूर्व सलाहकार के अलावा एस्सार पावर लिमिटेड के एक अधिकारी, निहार स्टॉक लिमिटेड के डायरेक्टर, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के अधिकारी, गुरुग्राम की कंपनी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के वरिष्ठ अधिकारी को भी सम्मन भेजा था।